गोवध व पशु क्रूरता के तीन आरोपियों को कारावास व अर्थदंड की सजा

गोवध व पशु क्रूरता के तीन आरोपियों को कारावास व अर्थदंड की सजा


कैराना। कोर्ट ने गोवध व पशु क्रूरता के अलग-अलग मामलों में आरोप सिद्ध होने पर तीन आरोपियों को कारावास व अर्थदंड की सजा सुनाई है।

एसपी शामली नरेन्द्र प्रताप सिंह ने बताया कि वर्ष-2015 में मांगे व सलीम उर्फ टीटू निवासीगण मोहल्ला छड़ियान कस्बा कैराना के विरुद्ध स्थानीय कोतवाली पर गोवध निवारण अधिनियम की धारा-3/5/8 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था। विवेचक ने मामले की तफ्तीश करके आरोप-पत्र कोर्ट में दाखिल किया था। पुलिस द्वारा कोर्ट में प्रभावी व सशक्त कार्यवाही की गई, जिसके परिणामस्वरूप मंगलवार को कोर्ट ने आरोपी मांगे व सलीम उर्फ टीटू को दोषी करार देते हुए न्यायालय उठने तक की सजा व पांच-पांच हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। दूसरा मामला वर्ष-2010 का है।इमरान निवासी मोहल्ला तलाही कस्बा झिंझाना के विरुद्ध कोतवाली शामली पर पशु क्रूरता अधिनियम की धारा-3/11 व 429 आईपीसी के तहत अभियोग दर्ज किया गया था। विवेचक ने मामले की तफ्तीश करके आरोप-पत्र कोर्ट में दाखिल किया था। पुलिस द्वारा कोर्ट में प्रभावी व सशक्त कार्यवाही की गई, जिसके परिणामस्वरूप मंगलवार को कोर्ट ने आरोपी इमरान को दोषी करार देते हुए 150 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। कोर्ट ने अर्थदंड अदा न करने पर दोनों मामलों में अतिरिक्त कारावास का प्रावधान किया है।
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