न्यायालय ने तीन मामलों में तीन को दोषी ठहराया
न्यायालय ने तीन मामलों में तीन को दोषी ठहराया

कैराना: न्यायालय ने तीन अलग अलग मामलों में तीन आरोपियो को दोषी ठहराया। वहीं चार हजार छह सौ पचास रूपये के अर्थदंड से दंडित किया गया।
वर्ष 2021 में शोएब पुत्र जाहिद निवासी अकबरपुर के खिलाफ थाना कैराना में शस्त्र अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। न्यायालय ने आरोपी को जेल में बितायी गयी अवधि की सजा सुनाई। वर्ष 2008 में जगदीप उर्फ जगदीश पुत्र नारायण सिंह निवासी छाजपुर सनौली जनपद पानीपत हरियाणा के खिलाफ चोरी के मामले में मुकदमा दर्ज किया था। न्यायालय ने आरोपी को जेल में बितायी गयी अवधि की सजा सुनाई। वर्ष 2006 में मुस्तकीम पुत्र हकीमू निवासी ग्राम तीतरवाडा के खिलाफ थाना कांधला में विद्युत अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। न्यायालय ने आरोपी को जेल में बितायी गयी अवधि की सजा सुनाई। वहीं निर्धारित अर्थदंड अदा न करने पर अतिरिक्त कारावास का प्रावधान किया गया।
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