न्यायालय ने लूट करने के मामले में दोषी को सुनाई सात वर्ष की सजा
न्यायालय ने लूट करने के मामले में दोषी को सुनाई सात वर्ष की सजा

कैराना : न्यायालय ने लूट करने के मामले में आरोपी को दोषी मानते हुए सात वर्ष की सजा सुनाई। वहीं पांच सौ रूपये के अर्थदंड से दंडित किया गया।
वर्ष 2014 में इसरार पुत्र अख्तर निवासी ग्राम खुरगान के खिलाफ थाना कैराना में लूट के मामले में मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस द्वारा न्यायालय में प्रभावी एवं सशक्त पैरवी की गई। मंगलवार को न्यायालय ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए सात वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। निर्धारित अर्थदंड अदा न करने पर सात दिवस का अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है।
—-





















































