अवैध हथियार बरामदगी व गोवध के आरोपियों को कारावास व अर्थदंड की सजा

अवैध हथियार बरामदगी व गोवध के आरोपियों को कारावास व अर्थदंड की सजा

कैराना। कोर्ट ने अवैध हथियार बरामदगी एवं गोवध के अलग-अलग मामलों में आरोप सिद्ध होने पर दो आरोपियों को कारावास व अर्थदंड की सजा सुनाई है।
एसपी शामली नरेन्द्र प्रताप सिंह ने बताया कि वर्ष-2025 में सलमान निवासी मोहल्ला घेर कस्बा थानाभवन के विरुद्ध स्थानीय थाने पर अवैध हथियार बरामदगी के आरोप में आयुध अधिनियम की धारा-4/25 के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था। विवेचक ने मामले की तफ्तीश करके आरोप-पत्र कोर्ट में दाखिल किया था। यह मामला कैराना स्थित कोर्ट में विचाराधीन था। पुलिस द्वारा न्यायालय में प्रभावी एवं सशक्त पैरवी की गई, जिसके चलते कोर्ट ने बुधवार को आरोपी सलमान को दोषी करार देते हुए जेल में बिताई अवधि के कारावास व 1000 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। दूसरा मामला वर्ष-2009 का है। आरोपी फईम निवासी दौलतपुर नूरपुर थाना धामपुर जनपद बिजनौर के विरुद्ध थाना कांधला पर गोवध निवारण अधिनियम की धारा-3/5/8 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। बुधवार को कोर्ट ने आरोपी फईम को दोषी करार देते हुए जेल में बिताई गई अवधि के कारावास व 2500 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। कोर्ट ने अर्थदंड अदा न करने पर अतिरिक्त कारावास का प्रावधान किया है।
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