राशन डीलर के पति व पुत्र समेत तीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज
राशन डीलर के पति व पुत्र समेत तीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज

कैराना। हिंगोखेड़ी के ग्रामीण ने गांव की सरकारी राशन विक्रेता के पति व पुत्र समेत तीन लोगों पर उसके भैंसे पर हमला करके गम्भीर रूप से घायल करने का आरोप लगाते हुए कोतवाली पर अभियोग पंजीकृत कराया है। वहीं, पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके प्रकरण की जांच शुरू कर दी है।
क्षेत्र के गांव हिंगोखेड़ी निवासी नितिन चौहान ने कोतवाली कैराना पर मुकदमा दर्ज कराया है। बताया कि विगत 30 नवंबर को प्रातः करीब नौ बजे वह भैंसा-बुग्गी लेकर अपने खेत पर गया था। आरोप है कि खेत के पड़ोसी लोकेश व संजय उर्फ बिट्टू तथा उसके दो पुत्र उससे रंजिश रखते है तथा अनावश्यक रूप से परेशान करते रहते है। उसने गांव के लोगो के माध्यम से समझाने का प्रयास किया, लेकिन वह नही माने। आरोप है कि विगत एक दिसंबर को लोकेश, संजय उर्फ बिट्टू तथा अजय ने उसके साथ खेत पर गाली-गलौच व मारपीट की। आरोपियों ने खेत पर बंधे उसके भैंसे पर भी फावड़े से प्रहार किए। इसके बाद, अगले दिन प्रातः करीब दस बजे वह भैंसा-बुग्गी लेकर अपने खेत पर गया। जहां पर लोकेश व उसके पुत्र अजय ने उसके भैंसे पर फिर से हमला कर दिया, जिसके चलते वह गम्भीर रूप से जख्मी हो गया। आरोप है कि जब उसने ऐसा करने से मना किया तो आरोपियों ने उसके साथ में गाली-गलौच करते हुए जान से मारने की धमकी दी। पीड़ित ने आरोपियों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही किये जाने की मांग की है। वहीं, पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता(बीएनएस) की धारा-352,115(2),351(2) व पशु क्रूरता निवारण अधिनियम की धारा-11 के तहत मुकदमा दर्ज करके अग्रिम कार्यवाही शुरू कर दी है। बताया गया है कि मामले में नामजद आरोपी लोकेश गांव हिंगोखेड़ी की महिला राशन विक्रेता का पति है, जबकि अजय उसका पुत्र है।

















































