गैंगस्टर के दो आरोपियों को आठ-आठ वर्ष की कैद

गैंगस्टर के दो आरोपियों को आठ-आठ वर्ष की कैद

Report Puneet Goel 

कैराना। न्यायालय ने गैंगस्टर के दो आरोपियों को आरोप सिद्ध होने पर आठ-आठ वर्ष के कारावास व 25-25 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।

जिला शासकीय अधिवक्ता(क्राइम) संजय चौहान ने बताया कि वर्ष-2019 में थानाभवन पुलिस ने क्षेत्र के गांव हसनपुर लुहारी निवासी साकिब व जनपद गाजियाबाद के ग्राम सारा निवासी सुलतान उर्फ कल्लू के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट की धारा-2/3 के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया था। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने के पश्चात दोनों आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था। विवेचक ने मामले की तफ्तीश करके आरोप-पत्र न्यायालय में दाखिल किया था। यह मामला अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश(एफटीसी) ऋतु नागर की अदालत में विचाराधीन था। अभियोजन पक्ष की ओर से कुल चार गवाह न्यायालय के समक्ष पेश किए गए। गुरुवार को न्यायाधीश ने पत्रावलियों के अवलोकन व दोनों पक्षों के वरिष्ठ अधिवक्ताओं के तर्क-वितर्क सुनने के पश्चात आरोपी साकिब व सुलतान उर्फ कल्लू को दोषी करार देते हुए आठ-आठ वर्ष के साधारण कारावास व 25-25 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। कोर्ट ने अर्थदंड अदा न करने पर एक-एक माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतने के आदेश दिए है। दोषियों के द्वारा गिरफ्तारी के बाद जेल में बिताई गई अवधि को सजा में समायोजित किया जाएगा।