रेलवे अधिनियम उल्लंघन पर दोषी को अदालत ने सुनाई सजा

रेलवे अधिनियम उल्लंघन पर दोषी को अदालत ने सुनाई सजा

कैराना। रेलवे अधिनियम के उल्लंघन के मामले में कैराना स्थित सीजेएम कोर्ट ने बुधवार को एक दोषी को सजा सुनाई। जानकारी के अनुसार, वर्ष 2012 में आरपीएफ शामली थाने में महताब निवासी खेड़ा कुर्तान थाना कांधला के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था। लंबे समय से विचाराधीन इस मामले में अदालत ने दोषी को “न्यायालय उठने तक” की अवधि की कैद और एक हजार रुपये का अर्थदंड देने का आदेश दिया। अर्थदंड अदा न करने की स्थिति में सात दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।