धमकी देने के मामले में आरोपी पर लगाया गया जुर्माना

धमकी देने के मामले में आरोपी पर लगाया गया जुर्माना

संवाददाता पुनीत गोयल

 

 

कैराना। न्यायालय ने धमकी देने के मामले में दोषी पाए गए एक आरोपी पर अर्थदंड लगाने का निर्णय लिया है।

वर्ष 2010 में मोहल्ला रामसागर गली नंबर-2 के निवासी नरेंद्र कुमार के खिलाफ शामली कोतवाली में धमकी देने का मुकदमा दर्ज किया गया था। यह मामला कैराना स्थित सीजेएम कोर्ट में चल रहा था। बृहस्पतिवार को न्यायालय ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए उसे दो हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। यदि आरोपी अर्थदंड का भुगतान नहीं करता है, तो उसे दस दिनों की कारावास की सजा भी भुगतनी होगी।