तीन दोषियों को अदालत ने सुनाई सजा
तीन दोषियों को अदालत ने सुनाई सजा
पुनीत गोयल

कैराना। न्यायालय ने तीन विभिन्न मामलों में तीन दोषियों को सजा सुनाई है। पहले मामले में, वर्ष 2003 में मोहल्ला पीर निवासी सलीम के खिलाफ कैराना कोतवाली में लूट का मुकदमा दर्ज हुआ था। मंगलवार को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने उसे पहले से जेल में बिताई गई अवधि के अलावा 5000 रुपये का अर्थदंड भी लगाया।
दूसरे मामले में, 2024 में मोहल्ला नीलगरान चौक, जलालाबाद निवासी खालिद के खिलाफ अवैध हथियार रखने और चोरी का माल छिपाने का मुकदमा दर्ज हुआ था। सिविल जज सीनियर डिवीजन ने उसे जेल में बिताई गई अवधि के साथ एक वर्ष और दो महीने की सजा तथा 1000 रुपये का अर्थदंड सुनाया।
तीसरे मामले में, 2001 में थाना कांधला पर शहजाद निवासी नई बस्ती के खिलाफ मारपीट का केस दर्ज किया गया था। मंगलवार को उसे न्यायालय द्वारा उठने तक की अवधि और 2500 रुपये का अर्थदंड दिया गया।

















































